संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा कोतवाली के खेरली भाव गांव में बुधवार शाम एक विवाह समारोह में लड़की के चचेरे भाई ने हर्ष फायरिंग करते हुए कई गोलियां दनादन चला दी। हर्ष फायरिंग के दौरान एक बारात में आए युवक को गोली लग गई जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक के परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
दरअसल, शादियों में हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र के खेरली भाव गांव में बुधवार की शाम को अट्टा फतेहपुर गांव से बारात आयी हुई थी। शादी समारोह में लड़की के चचेरे भाई दानिश के द्वारा की गई हर्ष फायरिंग अट्टा फतेहपुर निवासी जीशान को गोली लग गयी। युवक के घायल होने के बाद विवाह स्थल पर सन्नाटा पसर गया। हर्ष फायरिंग करने वाला मोके से फरार हो गया वही घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार ने बताया कि रबूपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार शाम को विवाह स्थल पर हर्ष फायरिंग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए प्रारंभिक जांच में पता चला है कि थाना रबूपुरा के खेरली भाव गांव में एक बारात आई हुई थी जिसमें अट्टा फतेहपुर का रहने वाला जीशान भी बारात में आया हुआ था। विवाह समारोह के दौरान लड़की वालों की तरफ से लड़की के चचेरे भाई के द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली जीशान को लग गई। गोली लगने के बाद शादी में अफरा तफरी मच गई वही आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई और घायल को अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया जहा पर उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वही परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है।
देश में खुशी के अवसरों पर इस तरह की फायरिंग करने का चलन ज्यादा बढ़ता जा रहा है जबकि कानून इस तरह से शास्त्र के किसी भी इस्तेमाल का उपयोग करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन फिर भी लोग प्रतिष्ठा से जोड़कर खुशी के लिए हर्ष फायरिंग करते हैं। हर्ष फायरिंग और अवैध शस्त्रों के प्रदर्शन के रोकथाम के लिए शासन की ओर से सर्कुलर 2015 में जारी किया गया था। जिसमें हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने और शास्त्रों के प्रदर्शन पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले में अपराध साबित होने पर 6 महीने की सजा और ₹2000 का जुर्माना हो सकता है।