संचार न्यूज़। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिकृत जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण का अभियान लगातार जारी है। शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गांव तुस्याना की अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन और बिसरख के डूब क्षेत्र की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। दोनों जगह पर प्राधिकरण की टीम ने करीब 1.60 लाख वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई है। तुस्याना में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 100 करोड रुपए होने का आकलन है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले आम लोगों को प्राधिकरण से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। वही प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कब्जा कर कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ यह अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि गांव तुस्याना के खसरा नंबर 987, 988 और 989 की जमीन प्राधिकरण के द्वारा अधिकृत व कब्जा प्राप्त जमीन है। कॉलोनाइजर्स इस जमीन पर अवैध कॉलोनी काट रहे थे। शनिवार को परियोजना विभाग के वर्क सर्किल 3 के प्रभारी मनोज सचान, प्रबंधक प्रशांत समाधिया, सहायक प्रबंधक गौरव बघेल व सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी की टीम प्राधिकरण के सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर के माध्यम से उठा दिया गया। टीम के द्वारा करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कर लिया गया इसमे पांच जेसीबी और दो डंपर का इस्तेमाल कर यह कार्रवाई की गई।
इसी तरह बिसरख के डूब क्षेत्र में खसरा नंबर एक, दो और तीन की लगभग 1.10 लाख वर्ग मीटर जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त करते हुए प्राधिकार ने अपने कब्जे में ले लिया। यह प्राधिकरण की अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन है। प्राधिकरण के ओएसडी ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बक्सा नहीं जाएगा। उन्होंने परियोजना विभाग के वर्क सर्किल प्रभारीयो को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा कि अवैध रूप से जमीन कब्जा कर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फसाए। अगर किसी कॉलोनाइजर से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से शिकायत करें। इसके साथ ही एक कॉफी प्राधिकरण को भी उपलब्ध कारण ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।