ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शनिवार को कालोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुस्याना व बिसरख गांव में अवैध निर्माण को हटाया। दोनों गांवों में प्राधिकरण की टीम ने 1.60 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जे से मुक्त कराया।
तुस्याना गांव में मुक्त कराई गई जमीन की कीमत सौ करोड़ रुपये के करीब आंकी गई है। जिस पर भूमाफिया अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहे थे। दैनिक जागरण अवैध निर्माण पर लगातार खबर प्रकाशित कर रहा है। प्राधिकरण इस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर रहा है।
कालोनाइजर काट रहे थे अवैध कॉलोनी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि तुस्याना गांव में अधिग्रहीत व कब्जा प्राप्त जमीन के साथ कालोनाइजर बिसरख गांव के डूब क्षेत्र की जमीन पर अवैध कॉलोनी काट रहे थे। जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि गांव तुस्याना के खसरा नंबर 987, 988 और 989 की जमीन प्राधिकरण की अधिग्रहीत व कब्जा प्राप्त जमीन है।
कालोनाइजर इस जमीन पर कॉलोनी काट रहे थे। शनिवार को परियोजना विभाग के वर्क सर्किल तीन के प्रभारी मनोज सचान, प्रबंधक प्रशांत समाधिया, सहायक प्रबंधक गौरव बघेल व सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी की टीम प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों के साथ मौके पर पहुंची और अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया।
टीम ने करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया है। पांच जेसीबी और दो डंफर की मदद से कार्रवाई की गई। इसी तरह बिसरख के डूब क्षेत्र में खसरा नंबर एक, दो व तीन की लगभग 1.10 लाख वर्ग मीटर जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिया है। यह प्राधिकरण की अधिग्रहीत व कब्जा प्राप्त जमीन है।
ओएसडी ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होेंने परियोजना विभाग के सभी वर्क सर्किल प्रभारियों को अपने क्षेत्र में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने कहा है कि अवैध रूप से जमीन कब्जा कर काटी जा रही कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। यदि किसी कालोनाइजर से अवैध कॉलोनी में खरीदा है तो रजिस्ट्री का प्रपत्र लेकर पुलिस से शिकायत करें। साथ ही इसकी एक कापी प्राधिकरण को भी उपलब्ध कराएं ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके।
ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। मेरी लोगों से अपील है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। कालोनाइजरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
-एनजी रवि, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण