इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट 25 सितंबर को फैसला सुनाएगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को सुनकर दिया है। इससे पहले मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी इस मामले में सजा पाने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं।
मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए से गैंगस्टर एक्ट के मामले में मिली 10 वर्ष कैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में गत 29 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील उपेंद्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि मुख्तार अंसारी 12 साल चार महीने से जेल में बंद है।
उनका कहना था कि मुख्तार अंसारी को जितनी सजा सुनाई गई है, वह उससे ज्यादा ट्रायल के दौरान भुगत चुके हैं। कोर्ट ने इस मामले में बांदा जेल अधीक्षक से रिपोर्ट भी मांगी थी। गौरतलब है कि इसी मामले में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी है। अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी।
गाजीपुर में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर मामले में 27 को सुनवाई
मुख्तार अंसारी के विरुद्ध करंडा थाना में दर्ज गैंगस्टर के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट में शेष बहस पूरी हो चुकी है। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत होने के कारण सहायक शासकीय अधिवक्ता सबूत प्रस्तुत नहीं कर सके। अदालत ने सुनवाई के लिए 20 सितंबर की तिथि मुकर्रर की थी। बुधवार को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अब 27 सितंबर की तिथि मुकर्रर कर दी गई है।