दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने की कार्ययोजना के तहत पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यानि कि इस साल भी दीवाली पर दिल्ली में न तो पटाखे फोड़े जाएंगे और न ही बेचे जाएंगे।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि सर्दियों में सभी पटाखों की बिक्री, और जलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस को पटाखों से संबंधित लायसेंस नहीं देने के निर्देश जारी किए गए। राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली पुलिस को शहर में यह प्रतिबंध लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार पिछले तीन साल से सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाती आ रही है।
राय ने कहा, ‘‘हमने पिछले पांच-छह वर्ष में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखा है लेकिन हमें इसमें और सुधार करना है, इसलिए हमने इस साल भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है।” सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि शहर में दीपावली पर पटाखे जलाने पर छह महीने तक की जेल होगी और 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसमें कहा गया था कि दिल्ली में पटाखों का उत्पादन, भंडारण और बिक्री करना विस्फोटक अधिनियम की धारा 9B के तहत दंडनीय होगा और ऐसा करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है।