सिकंदराराऊ सत्संग हादसे में गिरफ्तार 11 आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाने व समाज में भय व्याप्त करने की धाराओं की मुकदमे में बढ़ोतरी की है। 16 जुलाई को पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सहित 11 आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जय हिंद कुमार सिंह के न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने इस मामले में 29 जुलाई की तिथि नियत की है।
सिकंदराराऊ में सत्संग प्रकरण 121 मौतों के मामले में अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इस घटना में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 (2), 223, 238 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने मुख्य आरोपी मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू यादव, मंजू देवी, राम लडे़ते, उपेंद्र सिंह यादव, संजू कुमार, राम प्रकाश शाक्य, दुर्वेश और दलवीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनकी गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश में दबिशें भी दीं, लेकिन अभी अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।
विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचक सीओ राम प्रवेश राय ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 121 (1) व 7 सीएलए की धाराओं की बढ़ोतरी के लिए 15 जुलाई को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय ने 16 जुलाई को सभी अभियुक्तों को तलब किया। न्यायालय के आदेश के क्रम में पुलिस 16 जुलाई को सभी आरोपियों को लेकर न्यायालय में पेश हुई। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान न्यायालय में अभियोजन अधिकारी राजकुमार सिंह ने धाराओं की बढ़ोतरी के लिए तर्क प्रस्तुत किए। इस मामले में आरोपियों पर यह धाराएं बढ़ाई गई हैं।
30 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस टीम
सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित भोले बाबा के सत्संग के बाद हुए हादसे के मामले में पुलिस को 30 आरोपियों की तलाश है। शुरुआत में इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे ही इस मामले में आरोपियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब इस मामले में कुल 41 आरोपी हो गए हैं। इनमें कार्यक्रम आयोजक व बाबा के सेवादार शामिल हैं। 11 आरोपियों को पूर्व में ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है।