फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा धोखाधड़ी केस में अदालत ने उनके मैनेजर समेत तीन के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए हैं। अदालत ने बुधवार को मामले में संज्ञान लेते हुए टीम के सदस्यों के कुर्की के आदेश दिए हैं। केस में अब 28 फरवरी को सुनवाई होगी। मुरादाबाद के कटघर थाने में 22 फरवरी, 2019 को फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज को तहरीर दी गई थी। कटघर के शिवपुरी कालोनी के प्रमोद शर्मा ने तहरीर देकर आरोप लगाया थी कि वह फिल्म हस्तियों को बुलाकर कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।
दिल्ली में एक इवेंट के लिए अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का कार्यक्रम लिया गया था। यह इवेंट 30 सितंबर, 2018 को होना था। इसकी एवज में इवेंट मैनेजर ने अभिनेत्री की सहयोगी मालविका पंजाबी, एडगर और अभिषेक सिन्हा को निर्धारित फीस अदा कर दी। आने-जाने का किराया आदि का भी भुगतान कर दिया गया। पर ऐन मौके पर अभिनेत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने से इंकार कर दिया। आयोजन न होने पर इवेंट मैनेजर प्रमोद शर्मा ने अपनी रकम मांगी तो उसे देने से मना कर दिया गया।
इस केस की सुनवाई एसीजेएम-प्रथम-सचिन दीक्षित की अदालत में चल रही है। वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता पीके गोस्वामी का कहना है कि केस में अभिनेत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हैं। इस पर हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ है। पर अन्य आरोपी न तो अदालत में पेश हुए और न ही जमानत कराई। अदालत ने बुधवार को सोनाक्षी सिन्हा की मैनेजर मालविका और उनकी टीम के अन्य सदस्यों धूमिल ठक्कर और एडगर सकारिया के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किए हैं।
मुरादाबाद के एसएसपी को जारी वारंट तामील के आदेश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि वारंट की तामिला के बाद पुलिस कुर्की की कार्रवाई के लिए आदेश लेगी।फिलहाल अदालत ने केस की अगली सुनवाई के लिए 28 फ़रवरी की तारीख तय कर दी है।