हरिद्वार। कोर्ट ने दुधमुंहे बच्चे की हत्या कर नहर में फेंकने की आरोपी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सुनवाई करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद आर्य ने आरोपी मां को दोषी पाया और आजीवन कारावा के साथ 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि तीन नवंबर 2019 को कनखल क्षेत्र में एक छह माह दुधमुंहा बच्चा गुम हो गया था। आसपास व रिश्तेदार से पूछने पर भी बच्चे का पता नहीं चला था। पिता ने थाने में बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई औार पुलिस ने मामले की पड़ताल की तो सीसीटीवी फुटेज में बच्चे की मां की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी।
उसके बाद पुलिस की सख्ती पर बच्चे की मां ने उसकी हत्या की बात कबूल कर ली थी। पूछताछ करने पर आरोपी महिला ने बताया था कि घटना वाले दिन अपने बच्चे को बैग में रखकर आनंदमयी पुलिया पर जाकर उसको नहर में डुबोकर हत्या कर फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी महिला संगीता बलूनी निवासी सर्वप्रिय विहार कनखल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस पूरे मामले में सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य ने आरोपी मां को दोषी पाते आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे दो साल के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।