करोड़ों रुपयों की जबरन वसूली रैकेट से जुड़े एक मामले में ईडी ने मृतक गैंगस्टर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है. ईडी ने कहा कि स्पेशल कोर्ट ने 14 मई को पीसी पर संज्ञान लिया था.
इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने दंपति के खिलाफ कथित करोड़ों रुपये की उगाही से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मारे गए गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. ईडी ने दिसंबर, 2021 में दंपति की 8.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी, जिसमें परवीन के नाम पर पंजीकृत प्रयागराज के फूलपुर की एक जमीन और अहमद के 10 खातों और परवीन के एक खाते में पड़े 1.28 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस भी शामिल था.
ईडी ने बढ़ाया जांच का दायरा
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति के अवैध अधिग्रहण से संबंधित सीबीआई की एफआईआर के बाद सामने आया है. ईडी ने कहा कि बाद में जांच का दायरा उत्तर प्रदेश के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में हत्या, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, जमीन हड़पने और समान प्रकृति के अपराधों से संबंधित आपराधिक अपराधों के लिए दर्ज कई एफआईआर को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है.
पैसों का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने में कर रहा अतीक अहमद का परिवार
जांच के दौरान अतीक अहमद और उसके सहयोगियों जिसमें उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की ओर से अर्जित आय का पता लगाया गया है. ये लोग इन पैसों का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने के लिए कर रहे थे. इतना ही नहीं जांच में ये भी पता चला है कि कार्रवाई से बचने के लिए संपत्तियों को दूसरे लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया.