लखनऊ. पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा कोर्ट से फरार घोषित. दरअसल, एमपी एमएलए कोर्ट ने पिता-पुत्री को फरार घोषित किया है. आरोप है कि बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने के मामले में दायर केस में लगातार पेशी पर नहीं आ रहे थे. जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.
आरोप है कि तीन बार समन, दो बार जमानती वारंट, एक बार गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी लखनऊ की एमपी और एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हो रहे थे. जिसके बाद कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और बेटी को भगोड़ा घोषित किया है. संघमित्रा, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पांच पर एमपी-एमएल कोर्ट ने दीपक कुमार स्वर्णकार द्वारा दायर मामले में धारा 82 जारी करने का आदेश जारी किया है.
केशव प्रसाद की बेटी संघमित्रा की शादी से जुड़ा है मामला
यह आदेश एसीजेएम तृतीय MP-MLA अलोक वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है. स्वामी प्रसाद मौर्या और उनकी बेटी इसी मामले को लेकर MP MLA कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए थे लेकिन वहां से राहत नहीं मिली. बता दें कि ये पूरा मामला केशव प्रसाद की बेटी संघमित्रा की शादी से जुड़ा है. गौरतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख हैं. उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा की पूर्व सांसद हैं.