बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की डिबाई विधानसभा सीट से दो-दो बार विधायक रहे गुड्डू पंडित को स्पेशल कोर्ट ने 14 महीने की जेल की सजा सुनाई है. उन्हें विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) कोर्ट ने एक पुराने मामले में दोषी करार दिया है. पूर्व विधायक गुड्डू पंडित दो बार के पूर्व विधायक हैं. साल 2007 में डिबाई विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजू भैया को भारी मतों से हराकर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चर्चाओं में आए थे.
गुड्डू पंडित पहले मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में विधायक रहे. साल 2012 में डिबाई विधानसभा से ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए. फिर साल 2017 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा और भाजपा से हार गए. साल 2022 में गुड्डू पंडित ने एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और हार गए.
इस केस में मिली सजा
जिसे मामले में सजा हुई हो वह साल 2011 का है. शिकारपुर कोतवाली इलाके के गांव हलपुरा के रहने वाले राकेश शर्मा ने गुड्डू पंडित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने डिबाई विधानसभा सीट से विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्रीभगवान शर्मा के खिलाफ प्रचार-प्रसार किया था. वह खुद भी चुनाव मैदान में उतरना चाहता था, लेकिन गुड्डू पंडित ऐसा नहीं होने देना चाहते थे. आरोप था कि गुड्डू पंडित ने कई बार उस पर अनुचित दबाव बनाया और जान से मरवाने के लिए फर्जी एनकाउंटर की धमकी दी. साथ ही गलत कार्यों में सहयोग करने के लिए कहा था. फोन पर भी विधायक ने कई बार राकेश शर्मा से चौथ वसूली की मांग की ऐसा न करने पर उसे धमकाया था.
गुड्डू पंडित को 14 महीने का कारावास
पीड़ित राकेश शर्मा ने गुड्डू पंडित से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की सीडी तैयार कर ली थी. उसे उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराई लेकिन, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था. शिकायत करने पर उसे फिर से धमकी दी गई थी. बाद में पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुड्डू पंडित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी. न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर पूर्व विधायक को दोषी मानकर 14 महीने के कारावास की सजा सुनाई है. वहीं अब इस मामले में गुड्डू पंडित का कहना है कि यह राजनीतिक मुकदमा है. उन्होंने किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी है उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है.