ग्रेटर नोएडा। गांजा तस्कर द्वारा 1 साल जेल में बिताने के बाद स्वंम जुर्म कबूल करने पर अदालत ने उसे बरी कर दिया। दूसरी गांजा तस्कर से 1 वर्ष पहले नोएडा की थाना फेस वन पुलिस ने डेढ़ किलो गांजा बरामद किया था जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मामले की सुनवाई जिला न्यायालय में विचाराधीन थी। इसी दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वयं कबूल कर लिया जिसके बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दो चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने जेल में बिताई गई अवधि के साथ ₹5000 का जुर्माना लगाया है।
अभियोजन अधिकारी धर्मेंद्र जैंत ने बताया कि बीते वर्ष 13 मार्च 2022 को थाना फेस वन पुलिस चेकिंग कर रही थी। जब पुलिस कोहली धर्म कांटे से सेक्टर 6 की तरफ जा रही थी तभी कोहली धर्म कांटे के पास बने शौचालय के पास से पुलिस ने एक थैले के साथ एक संदिग्ध को देखा। पुलिस ने जब संदिग्ध को रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसके थैले से डेढ़ किलो अवैध गांजा बरामद हुआ पुलिस ने उससे गांजे के एवज में लाइसेंस की मांग की जिसे वह नहीं दिखा पाया। जिसके बाद पुलिस ने नोएडा के थाना फेस वन के सेक्टर 8 निवासी आरोपी अजय के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।
पुलिस ने अवैध गांजा बरामद करने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की। जिला न्यायालय में मामला विचाराधीन है और मामले पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान आरोपी अजय ने स्वयं ही अपना जुर्म कबूल कर लिया और न्यायालय से सजा में माफी की मांग की। अजय 13 मार्च 2022 से जिला कारागार की जेल में बंद है। आरोपी अजय के द्वारा स्वयं अपना जुर्म कबूल करने पर अदालत ने उस को दोषी करार दिया और उसके द्वारा माफी की मांग को देखते हुए दोषी के द्वारा जेल में बिताई गई 1 साल की अवधि को उसकी सजा मानते हुए बरी करने का आदेश दिया इसके साथ ही दोषी पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की 5000 राशि जमा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त कारावास में सजा भुगतनी होगी।