नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीएम केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। केजरीवाल की दलील है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं।
केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की है।
28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर सीएम
ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने छह दिन की रिमांड दी। अब सीएम केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। सुनवाई में ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जबकि केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हुए।
केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर दो बजे दोबारा पेश करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि पूछताछ की पूरी कार्यवाही कैमरे में रिकार्ड की जाएगी।