उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर अब योगी आदित्यनाथ सरकार और सख्त हो गई है. योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक पेश किया है. इसके तहत अब ‘लव जिहाद’ पर ताउम्र जेल होगी. सरकार ने कई अपराधों में सजा दोगुनी तक बढ़ा दी है.
सूत्रों के मुताबिक इससे जुड़े बिल को यूपी विधानसभा में मंगलवार (30 जुलाई) को पास किया जा सकता है. लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए हैं. बताया जा रहा है कि इस विधेयक में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के तहत अपराध के दायरे में लाने को लेकर तैयारी की गई है.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ पहली बार कानून बनाया था. अब इस कानून को और सख्त करने के लिए विधानसभा में सोमवार (29 जुलाई) को अध्यादेश पेश किया गया. अब तक इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था.
लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार के विधेयक के तहत सिर्फ शादी करने के लिए अगर धर्म बदला जाता है तो ये अमान्य माना जाएगा. इसके साथ ही इस मामले में धोखा में रखकर या फिर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो इसे अपराध माना जाएगा. अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को इस बारे में सूचना देनी होगी.
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का सोमवार (29 जुलाई) को पहला दिन था. सदन का सत्र शुरू होने के कुछ देर बाद ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. हंगामा करते हुए सदस्य तख्तियां लेकर वेल तक पहुंच गए. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदस्यों को शांत कराने का प्रयास किया. सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सदन में आकर विरोध प्रदर्शन किया.