वाराणसी (Varanasi) की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को उम्रकैद की सजा सुनाई है. वाराणसी के एक 32 साल पुराने मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है. वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अवधेश राय हत्याकांड में ये फैसला सुनाया, साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोपहर बाद इस केस में सजा का एलान कर दिया. कोर्ट ने हत्याकांड में दोषी मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने पूर्व विधायक पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगा है. 32 साल इस पुराने मामले आईपीसी 302 के तहत मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
अवधेश राय की हत्या तीन अगस्त 1991 को हुई थी. तब अवधेश राज अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे. उसी वक्त वहां मारुती वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले. उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई. गोलियों की आवाज के आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा था.
क्या बोले अजय राय?
वहीं कोर्ट का फैसला आने से पहले दिवंगत अवधेश राय के छोटे भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, “उन्हें 32 साल का इंतजार आज खत्म होने वाला है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा.” कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके के लहुराबीर इलाके में हुई थी.
उस दिन सुबह के वक्त हल्की बारिश हो रही थी. मारुती वैन से आए लोगों की फायरिंग में अवधेश राय घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें पास ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी मौत हो गई. इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम पर एफआईआर दर्ज कराई थी.