शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल अब 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में हैं। इस बीच केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दूसरी बार एक नई जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। बताया जा रहा है कि, यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपी है और वह संवैधानिक विश्वास के उल्लंघन के दोषी हैं. मालूम रहे कि, इससे पहले एक ऐसी ही जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से बीते वीरवार को खारिज की जा चुकी है।
हाईकोर्ट ने कहा था- इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं
याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि, इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। संवैधानिक रूप से हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल को CM पद से हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। इस मामले में कोई कदम उठाना सरकार के एक विंग का काम है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें कि, दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने से रोकने और सीएम पद हटाने को लेकर राष्ट्रपति से सिफ़ारिश की जा सकती है। उप-राज्यपाल का बयान भी सामने आया है। जिसमें उन्होने कहा है कि वह जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलने देंगे। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है?
शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल
ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। ईडी अब रिमांड पर केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। ज्ञात रहे कि, इस मामले में केजरीवाल के अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों तिहाड़ जेल में बंद हैं।