ग्रेटर नोएडा। नई आबकारी नीति को लेकर आबकारी विभाग के द्वारा सूरजपुर स्थित कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आबकारी अधिकारी सहित जिले के लाइसेंसधारक मौजूद रहे साथ ही सभी आबकारी निरीक्षक भी मौजूद रहे । इस दौरान नई आबकारी नीति को लेकर इन सभी लोगों को जानकारी दी गई।
आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी नई आबकारी नीति तैयार की है। जिसमे दुकानों के व्यवस्थापन नवीनीकरण को लेकर नई दर लागु की गयी है। जिसके अंतर्गत देशी मदिरा का कोटा-वर्ष 2022-23 के व्यवस्थित MGQ मे 10 % वृद्धि के साथ निर्धारित की गई है। वही नवसृजित / मध्यसत्र / टेण्डर वाली दुकानों की बेसिक लाइसेन्स फ़ीस 36/-बीएल की गयी है और विदेशी मदिरा दुकानों की लाइसेन्स फ़ीस, बीयर की दुकानों की लाइसेन्स फ़ीस व माडल शाप की दुकानों की लाइसेन्स फ़ीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
आबकारी निरीक्षक राहुल राजपूत ने बताया कि प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स की लाइसेंस फ़ीस पिछले वर्ष रू 20 लाख थी लेकिन इस बार 2022-2023 में बढ़कर 25 लाख रूपये निर्धारित की गई है। वही विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों, प्रीमियम रिटेल वेण्ड एवं माडल शॉप में मासिक राजस्व के उठान की अनिवार्यता की गई है और इस वर्ष 2022-23 में ली गयी निकासी में सन्निहित वार्षिक राजस्व में 5% की वृद्धि कर वर्ष 2023-24 का वार्षिक राजस्व निर्धारित किया जायेगा।
वही हर बार की तरह इस बार भी ई- लॉटरी की सुविधा की गयी है, जिसमे नवीनीकरण से अवशेष दुकानों एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी से होगा। और ई-लाटरी के पश्चात अवशेष अव्यवस्थित रह गयी दुकानें समाप्त हो जायेंगीं। जिसमे ई-लॉटरी तीन चरणों में समाप्त की जायगी। जिसके बाद लाटरी में निकली हुई दुकानों का ही चयन किया जाएगा। वही राज्य सरकार ने मदिरा दुकान की दैनिक संचलान का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया है।
आबकारी निरीक्षक राहुल कुमार सिंह ने बताया कि आज नई आबकारी नीति की जानकारी देने को लेकर ही एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह उसके अलावा सभी आबकारी निरीक्षक और जिले के ठेका संचालक मौजूद रहे। इस दौरान उन सभी लोगों को नई आबकारी नीति के बारे में बताया गया और उन्हें जागरुक किया गया।