दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने साक्षी हत्याकांड के आरोपी जल्लाद साहिल खान मामले में दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट इस मामले पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। 28 मई, 2023 को शाहबाद डेयरी इलाके में एक नाबालिग लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए थे। इसके बाद आरोपी ने उसके चेहरे पर पत्थर से वार करके हत्या कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसपर कोर्ट ने शनिवार को संज्ञान लिया। चार्जशीट में कहा गया है कि साक्षी और साहिल पहले से एक-दूसरे को जानते थे।
चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि साहिल और साक्षी के बीच 27 मई को किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद साहिल ने बदला लेने की ठान ली थी। 28 मई को साहिल घटनास्थल के पास अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था। वह साक्षी को देखने के लिए कई बार रास्ते पर गया। जब कम्युनिटी शौचालय की तरफ उसे साक्षी जाती हुई दिखी तो उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इसके बाद चेहरे पर पत्थर से हमला किया और लात भी मारी। चाकू से वार की वजह से उसकी आंत भी बाहर आ गई थी।
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू, आरोपी के कपड़े और जूते बरामद कर लिए थे। इसके अलावा सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज, आवाज का नमूना, बायोलॉजिकल सबूत इकट्ठा किए गए थे। चार्जशीट में आर्म्स एक्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए, 509 और एससी-एसटी एक्ट भी जोड़े गए थे। बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद साहिल खान अपनी बुआ के घर छिप गया था। पुलिस से बचने के लिए उसने अपना फोन बंद कर दिया था। हालांकि कॉल रिकॉर्ड के आधार पर दिल्ली पुलिस ने उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया था।