ग्रेटर नोएडा। जिले में कोविड महामारी, आगामी त्योहारों तथा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुध नगर में धारा 144 लागू की है जिले में 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी उल्लंघन करने वालों पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जनवरी माह में मकर संक्रांति बसंत पंचमी गणतंत्र दिवस और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स सहित कई त्यौहार है जिन को देखते हुए जिला गौतम बुध नगर में पुलिस कमिश्नरेट नोएडा के द्वारा धारा 144 लागू की गई है यह धारा 144 जिले में 7 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेगी।
इस दौरान सरकारी दफ्तरों के ऊपर आसपास 1 किलोमीटर की परिधि में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंध रहेगा साथ ही अन्य स्थानों पर भी बिना पुलिस की अनुमति के ड्रोन या शूटिंग करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।
अपर पुलिस आयुक्त अनिल कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में त्यौहारों वे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है इस दौरान जिले में सरकारी दफ्तरों व अन्य जगह पर ड्रोन उड़ाना वह शूटिंग करना प्रतिबंधित रहेगा बिना पुलिस के अनुमति के ड्रोन उड़ाने व शूटिंग करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों मार्गो पर नवाज पूजा अर्चना वह धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 गज के दायरे में 5 लोगों से ज्यादा एक साथ इकट्ठे नहीं होंगे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन इत्यादि पर भी प्रतिबंध रहेगा।
सभी धार्मिक संस्थाओं वह स्थानों पर कोविड-19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इस दौरान रेस्टोरेंट होटल व सिनेमा हॉल में भी वर्तमान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा जो व्यक्ति इनका पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।