ग्रेटर नोएडा। जिला न्यायालय गौतम बुध नगर के एडीजे/पॉक्सो 1 के द्वारा नाबालिग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने दोषी को 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है जुर्माने का की राशि जमा न करने पर दोषी को 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन अधिकारी चवन पाल भाटी व नीतू विश्नोई ने बताया कि 30 नवंबर 2015 को रबूपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिक युवती घर से शौच के लिए गई थी। तभी आरोपी रवि ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए गया। युवती ने घर पर आकर पूरी घटना परिजनों को बताई। जिसके बाद परिजनों ने रबूपुरा थाने में पुलिस से मामले की शिकायत की। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट व एससी/एसटी की धाराओं में मामला दर्ज किया और युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोर्ट पैरोकार राहुल सैनी ने मामले में गहन पैरवी की। जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान मामले में 7 गवाह पेश किए गए।
जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एडीजे / पॉक्सो 1 अनिल कुमार के द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिन्हें व गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी रवि को दोषी मानते हुए 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि जमा न करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।