यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट ने चार साल पहले तीन बच्चों को अगवा कर उनकी गोली मारकर हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मृतक के परिजनों ने कोर्ट के इस निर्णय की सराहना की है।
एडीजीसी विजय कुमार शर्मा और वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार राघव ने बताया कि 25 मई 2019 को कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला फैसलाबाद से घर के बाहर से खेलते हुए तीनों बच्चों माहे आलम की सात साल की बेटी अलीबा, जमशेद की सात साल की बेटी आसमा और हसीना के 8 साल का बेटा अब्दुल रहमान को अगवा कर लिया गया था। अगले दिन सुबह सलेमपुर थाना के गांव धतूरी में उनके गोली लगे हुए शव एक ट्यूबवेल की हौदी से बरामद हुए।
पुलिस ने सलमान, बिलाल और इमरान समेत चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मनु कालिया के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश मनु कालिया ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपी सलमान, बिलाल और इमरान को दोषी पाया, जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बुधवार को तीनों अभियुक्तों को फांसी और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। मृतकों के परिजनों ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा के निर्णय की सराहना करते हुए इसे अल्लाह का न्याय बताया है।