डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने पर 51 करोड़ के इनाम की घोषणा के मामले में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गईं हैं। शासन ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अभी हाल ही में वह नौ माह बाद गैंगस्टर के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए थे।
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी ने 17 फरवरी 2006 को फैज-ए-आम इंटर कॉलेज में हुई सभा में यह विवादित बयान दिया था। भाजपा नेता और श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सुनील भराला ने आठ अगस्त 2007 को देहली गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए शासन से अनुमति मांगी थी। शासन को केस डायरी भेजी गई थी।
वहीं, केस डायरी गायब होने की वजह से शासन से अनुमति नहीं मिल पाई थी। पुलिस की ओर से दोबारा केस डायरी तैयार करते हुए शासन से अनुमति मांगी थी। सीओ कोतवाली अमित कुमार राय ने बताया कि शासन से चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मिल गई है। एक-दो दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस मामले में पूर्व मंत्री जमानत पर हैं।
गैंगस्टर के मामले में हाल ही में जेल से बाहर आए गैंगस्टर
31 मार्च, 2022 को याकूब और उनके दोनों बेटों सहित 17 लोगों पर अवैध तरीके से मीट फैक्टरी चलाने का आरोप लगाकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उसके बाद नवंबर में पुलिस ने याकूब, दोनों बेटों इमरान, फिरोज सहित सात लोगों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। सात जनवरी 2023 को उन्हें जेल भेज दिया गया था। इस मामले में 28 अगस्त को उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।