नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के विरुद्ध दायर अपनी याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि जमानत देने का निचली अदालत का आदेश विकृत निष्कर्षों पर आधारित था।
ईडी ने तर्क दिया कि राउज एवेन्यू की अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु ने जांच एजेंसी द्वारा अपराध के संबंध में पेश की गई सामग्री पर विचार नहीं किया। एजेंसी ने तर्क दिया कि इसके अलावा अदालत ने ईडी को मामले पर उचित जिरह करने का अवसर नहीं दिया था। ईडी ने कहा कि उनके द्वारा पेश दस्तावेज को अधिक कहकर खारिज कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे केजरीवाल
बता दें, केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के निर्णय पर दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को अपना निर्णय सुनाएगा। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध केजरीवाल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई कर इसे बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया।